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दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने की पहल : सीईओ दिल्ली

बंसी लाल, वरिष्ठ पत्रकार 

नई दिल्ली। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पी कृष्णमूर्ति ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के आदेश के कार्यान्वयन की घोषणा की, जो आर पी अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देता है। लोकसभा के आम चुनाव के संबंध में मतदान का दिन- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 25 मई, 2024 को निर्धारित है।

आदेश के अनुसार, सभी पात्र कर्मचारी, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता हैं, मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं। इसके अलावा, यह बताया गया है कि दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी शहरों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाताओं को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा और इसी तरह, पड़ोसी शहरों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को उनकी मतदान तिथियों के अनुसार सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा ।

यह पहल मतदाता मतदान के महत्व और चुनावी प्रक्रिया को बढ़ावा देने में प्रत्येक नागरिक की मौलिक भूमिका को रेखांकित करती है। सवैतनिक अवकाश प्रदान करके, ईसीआई के मार्गदर्शन में दिल्ली के सीईओ का उद्देश्य दिल्ली के निवासियों के बीच निर्बाध भागीदारी को सुविधाजनक बनाना और मतदाता जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा, संबंधित सार्वजनिक, निजी या किसी अन्य प्रतिष्ठान के नियोक्ताओं से इस आदेश का अनुपालन करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है कि उनके कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले। यह बताना है कि इस आदेश का अनुपालन न करने पर निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत जुर्माना के साथ-साथ सजा भी हो सकती है । दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के युवा मतदाताओं से इस अवसर का उपयोग करने और मतदान के दिन अपना वोट डालने की अपील की।

मुख्य बिंदु...

* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदान के दिन मतदाताओं के लिए सवैतनिक अवकाश(Paid Holiday) की घोषणा की गई।

* सभी पात्र कर्मचारी, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता हैं, मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।

* दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी शहरों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाताओं को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा और इसके विपरीत, पड़ोसी शहरों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को उनकी मतदान तिथियों के अनुसार सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

* संबंधित सार्वजनिक, निजी या किसी अन्य प्रतिष्ठान के नियोक्ताओं को इस आदेश का अनुपालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले।



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