जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट...

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी : कालका, काहलों

कुलवंत कौर, संवाददाता 

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट द्वारा सिखों को नाम के साथ सिंह यां कौर लगाना अनिवार्य ना बताने वाले फैसले को दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी चुनौती देगी। कमेटी अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका एवं महासचिव जगदीप सिंह काहलो ने कहा कि इस फैसले से समूचे सिखों के हृदय चोटिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले के एक गुरुद्वारा साहिब के किसी मामले मे सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

सः कालका और सः काहलो ने कहा कि गुरु गोबिन्द सिंह जी के द्वारा जब खालसा पंथ सजाया गया तो उन्होंने जाति पाति, उंच नीच के भेदभाव को समाप्ति करके पुरुषों को नाम के साथ सिंह और महिलाओं को कौर लगाने का सन्देश दिया था जिसके बाद से हर सिख पुरुष नाम के बाद सिंह और महिला कौर लगाती आ रही है पर जम्मू हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से सिख विरोधी है। उन्होंने कहा पहली बात तो किसी भी कोर्ट को सिखों के धार्मिक मामलों पर कोई फैसला लेने का अधिकार ही नहीं। दूसरी बात जिन जज साहिबान ने यह फैसला दिया है शायद उन्हें सिख इतिहास की जानकारी ही नहीं है क्योंकि अगर जानकारी रहती तो कभी भी इस तरह का फैसला नहीं लेते। सः कालका और सः काहलो ने कहा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की लीगल टीम जल्द ही इस फैसले को चुनौती देगी।

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