कोई भी नागरिक 18 साल का होने पर वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकता हैं नाम : रणबीर सिंह, सीईओ
बंसी लाल, वरिष्ठ पत्रकार
नई दिल्ली। मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन 01.01.2023 योग्यता तिथि के रूप में, 09.11.2022 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो गया है। विशेष सारांश संशोधन - 2023 का प्राथमिक उद्देश्य नए पात्र और छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करना है जिन्होंने दिनांक 01.01.2023 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या पूरी करने जा रहे हैं यह बताया है दिल्ली, (सीईओ) रणबीर सिंह ने।
उन्होंने बताया कि विशेष सारांश संशोधन-2023 का उद्देश्य मतदाताओं के विवरण में सुधार के अवसर देना और मतदाता सूची में किसी भी गलत समावेश के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित करना है भी है। जिन्हे नाम दर्ज करवाना है वो पत्र, प्रपत्र-8 के माध्यम से ईपीआईसी के सुधार/प्रतिस्थापन/पीडब्ल्यूडी की मार्किंग के लिए आवेदन करें वही सीईओ, दिल्ली ने 01.04.2023, 01.07.2023 और 01.10.2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी नए आवेदकों से फॉर्म-6 में आवेदन करने की अपील की है।
प्रत्येक मतदान केन्द्र में चुनाव पाठशाला का एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया जहां बीएलओ ने बूथ स्तर के एजेंटों और अन्य सदस्यों को ड्राफ्ट रोल पढ़ा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी भी अपने-अपने जिलों की एक चुनाव पाठशाला में विशेष सत्र में शामिल हुए
नेहरू युवा केंद्र और नागरिक सुरक्षा के लगभग 700 स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ राजघाट पर मानव श्रृंखला जागरूकता अभियान का आयोजन किया जिसमें माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और माननीय चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर-2023) की महत्वपूर्णता को उजागर करने के लिए पुणे, महाराष्ट्र में विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लिया। दिल्ली के राजघाट के अलावा, माननीय आयोग ने पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम से एक साइकिल रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया; सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय में मतदाता जागरूकता संदेशों पर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।
सीईओ ने बताया कि,
एसी वार ड्राफ्ट मतदाता सूची www.ceodelhi.gov.in और सभी मतदान केंद्रों पर भी उपलब्ध है ।
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