दोष सिद्ध होने पर...

दोष सिद्ध होने पर दो अधिकारियों की स्थायी रूप से पेंशन रोकने का निर्णय



भोपाल मध्यप्रदेश


      सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिमण्डलीय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वित्त मंत्री तरूण भनोत, महिला-बाल विकास मंत्री इमरती देवी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल उपस्थित थे। बैठक में सहकारिता, महिला-बाल विकास तथा नगरीय प्रशासन आदि विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण संबंधित प्रमुख सचिव द्वारा प्रस्तुत किये गये।



बैठक में महिला-बाल विकास और नगरीय प्रशासन विभाग के एक-एक प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारी की पेंशन स्थायी रूप से रोके जाने का निर्णय लिया गया। महिला-बाल विकास विभाग के एक अन्य प्रकरण में संबंधित की 10 प्रतिशत पेंशन 3 वर्ष के लिये रोके जाने का निर्णय लिया गया। सहकारिता विभाग के प्रकरण में संबंधित से सहकारी समिति को हुई क्षति 10 लाख रूपये वसूले जाने तथा पेंशन न रोके जाने का निर्णय लिया गया।


बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन के.के. सिंह, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास संजय दुबे, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास अनुपम राजन, प्रमुख सचिव सहकारिता अजीत केसरी तथा प्रमुख सचिव विधि सतेन्द्र सिंह भी मौजूद थे।



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