नर्सरी दाखिले में ...

नर्सरी दाखिले में फर्जी दस्तावेज मिले तो होगी सख्त कार्यवाही



नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी डिसएडवांटेज ग्रुप एवं दिव्यांग बच्चों के नर्सरी केजी एवं पहली कक्षा के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिभावक निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर 14 फरवरी तक बच्चों के दाखिले के लिए फार्म भर सकते हैं। अखिल भारतीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष व अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि अभिभावक फार्म में जानकारी ही भरें। जांच में यदि दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो अभिभावकों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। यही नही दाखिला की एवज में रिश्वत ली तो 10 गुना देना होगा। इसके लिए निदेशालय ने ईडब्ल्यूएस के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए प्रत्येक निजी स्कूल में दाखिले के दौरान रिश्वत को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। अगर कोई निजी स्कूल या स्कूल का प्रबंधक ईडब्ल्यूएस श्रेणी, डीजी वर्ग, दिव्यांग वर्ग के बच्चों के अभिभावकों से रिश्वत लेते पकड़ा गया तो उससे 10 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा।


 


 


इन बातों का रखें ध्यान


1. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अध्यापक आय प्रमाण पत्र को जमा कराएं।


2. सालाना 1 लाख रुपये से कम आय हैं तो प्रमाणपत्र भी दें।


3. जिन अभिभावकों के पास राशन कार्ड है उनको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है।


4. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए।


5. एससी, एसटी, दिव्यांग व ओबीसी के प्रमाण पत्र आवेदन के समय जमा कराएं।


6. निवास के प्रमाण के रूप में आधार या मतदाता पहचान पत्र दे सकते हैं।


7. फार्म भरने के बाद दस्तावेजों से नाम का मिलान जरूर करें।


8. फार्म भरते समय सुविधानुसार स्कूलों का विकल्प जरूर भरें।


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