बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई कंगना की फिल्म एमरजेंसी पर रोक : बीबी रणजीत कौर
कुलवंत कौर, संवाददाता
नई दिल्ली। कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म "इमरजेंसी" शुक्रवार को अपनी नियोजित रिलीज से चूक जाएगी क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म निकाय को रिलीज सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह सीधे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश नहीं दे सकती है, जो फिल्म का वितरण कर रही है, उसने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सीबीएफसी से शीघ्र मंजूरी मांगी थी हालाँकि, सिखों के विरोध को देखते हुए , अदालत ने ज़ी एंटरटेनमेंट को बोर्ड द्वारा सुझाए गए कट्स को ध्यान में रखते हुए फिल्म को सीबीएफसी को फिर से जमा करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने सीबीएफसी को 18 सितंबर तक फिल्म के प्रमाणन पर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है।. मामले की सुनवाई जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदोश पूनीवाला की बेंच ने की, साथ ही अगली सुनवाई 19 सितंबर तय की है।. अदालत द्वारा इस स्थगन से सीबीएफसी को एक बार फिर फिल्म की समीक्षा करने और आवश्यक संशोधनों का अनुपालन सुनिश्चित करने का समय मिल गया है।
यह सिख संगठनों के लिए एक बड़ी जीत है कि फिल्म "इमरजेंसी", जो इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है, अब अनिश्चितता का सामना कर रही है उसकी नई रिलीज की तारीख अदालती कार्यवाही के नतीजे और सीबीएफसी के फैसले पर निर्भर करेगी। यह शब्द शिरोमणि अकाली दल दिल्ली इकाई के महिला विंग के मुख्य बीबी रणजीत कौर ने मिडिया को जारी किये गए अपने बयान के माध्यम से कहे है।
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